अपहरण केस में राजद एमएलसी व बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार सिंह का फैसला होना था जिसे दानापुर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। दानापुर की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज भी कर दी है। ऐसे में उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब वे उपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

अपहरण से जुड़े एक मामले में आरोपी कार्तिक सिंह की जमानत को लेकर अदालत में सुनवाई होनी थी। वर्ष 2014 के जिस अपहरण कांड में पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह को कोर्ट की नजर में फरारी बताया जा रहा है, उसमें उन्हें अदालत ने ही राहत दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय व्यवहार न्यायालय, दानापुर ने इस मामले में 12 अगस्त 2022 को मोकामा थाना को जारी आदेश में कहा था कि कार्तिकेय सिंह उर्फ़ मास्टर साहेब को 1 सितम्बर 2022 तक no coercive प्रदान किया जाता है।

 कोर्ट से कार्तिक सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

बता दें कि कल ही कार्तिक सिंह ने नीतीश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें कल सुबह ही कानून मंत्री से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन कल ही रात होते-होते उनका इस्तीफा भी आ गया। अब गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भूमि राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है।

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