Bihar Pacs News: बिहार राज्य में पैक्स के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। पटना हाईकोर्ट द्वारा सहकारिता विभाग को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि बिहार में परिवार के अंदर से कोई एक व्यक्ति ही पैक्स का सदस्य हो पाएगा।

Bihar Pacs News

पटना हाईकोर्ट ने इसके लिए नीति बनाने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। प्रदेश के किसी भी पैक्स में परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है। अब तक एक ही परिवार के कई लोग सदस्य बन

जाते थे। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सहकारिता विभाग को पैक्स सदस्य बनाने के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है।

कोर्ट में मौजूद सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी को इस बारे में जल्द नीति निर्धारण करने के आदेश दिए गए। साथ ही कोर्ट ने पैक्स की वोटर लिस्ट में सुधार करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया। इसके अलावे जिलास्तर के अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने के भी निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है।

आखिर क्या है मामला

आपको बताएं आये दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिससे ये साफ होता है की पैक्स अध्यक्ष के निर्वाचन में व्याप्त धांधली होती है। सारण, पूर्णिया, मधुबनी, वैशाली समेत कई जिलों से दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जो इस बात की पुष्टि करती है। ऐसा हीं एक मामला हाई कोर्ट पहुंचा था जिसमें पैक्स निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने में गड़बड़ी हुई थी।

Bihar Pacs News: अब परिवार से एक ही व्यक्ति बनेगा पैक्स का सदस्य, पटना हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

इसी मामले पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने उमेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये दिशा निर्देश दिए हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी सहित सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बी. राजेन्द्र, वैशाली के डीएम, डीजी विजलेंस आलोक राज, वैशाली के जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोरौल के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और बीडीओ कोर्ट में मौजूद थे।

 

याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण कुमार मंगलम ने कोर्ट को बताया कि वैशाली के पीरापुर मथुरा पैक्स में सदस्य बनने के लिए 392 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कुछ आवेदनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है। वहीं कुछ के आवेदन पर दो सदस्यों की अनुशंसा नहीं है। उनका कहना था कि बाद में बगैर किसी को बताए सभी को सदस्य बना दिया गया।

याचिका दायर करने वाले के वकील ने बताया की फिर उन सभी का नाम मतदाता सूची (bihar pacs voter list) से हटा दिया गया और पैक्स का चुनाव करवा लिया गया। आवेदक की तरफ से पेश दलील पर कोर्ट ने जब अधिकारियों से सदस्य बनाए जाने के बारे में जवाब तलब किया तो कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। इससे जज को शक हुआ और जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी जाँच का आदेश भी दिया।

Bihar Pacs News: अब परिवार से एक ही व्यक्ति बनेगा पैक्स का सदस्य, पटना हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

वहीं पटना हाई कोर्ट ने जिला सहकारिता पदाधिकारी से सवाल किया तो वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने डीजी विजलेंस को सबसे पहले जिला सहकारिता पदाधिकारी के बारे में जांच करने का निर्देश दिया। इस पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बचाव करते हुए कहा कि कोर्ट की ओर से पूछे गये सवाल को ठीक से नहीं समझने के कारण सही जवाब नहीं दे पाए। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी।

पैक्स का नियम में होगा बदलाव

सहकारिता विभाग की सचिव ने कोर्ट को बताया कि विभाग अपने स्तर से सदस्य बनाये जाने को लेकर जल्द नीति निर्धारण करेगा। साथ ही मतदाताओं को चिह्नित करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। कई जगह कई सालों तक किसी भी पैक्स सदस्य को नहीं जोड़ा गया तो कहीं एक हीं व्यक्ति कई सालों से अध्यक्ष बन रहा है।

वहीं चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा की पैक्स में एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा रहा है। कोर्ट ने विभाग को दो महीने के अंदर नीति निर्धारण करने तथा दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के अंदर पीरापुर मथुरा पैक्स का नये सिरे से चुनाव कराने के बारे में कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें: 

Hanuman Release Date: दुनियाभर में 11 भाषाओं में देखने को मिलेगी प्रशांत वर्मा की फिल्म ‘हनुमान’, इस तारिक को होगी रिलीज

Caste Census: बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगा जाति आधारित सर्वेक्षण, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें

राजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने यूरिया खाद और पैक्स संबंधित समस्याओं पर सरकार को घेरा

Bihar Vacancy 2023: बिहार में सरकारी नौकरी की बहार, बिना परीक्षा के सीधे भर्ती, 8वीं पास से ग्रेजुएट करें अप्लाई